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28 October 2022

टीआरएस विधायकों की खरीद फरोख्त के तीन आरोपियों को कोर्ट से राहत, रिहा करने का आदेश



 तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्रीय समिति (TRS) के चार विधायकों को पाला बदलने के लिए लालच देने के आरोप में गिरफ्तार तीन लोगों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया. पुलिस ने पूछताछ के लिए आरोपियों की कस्टडी मांगी, लेकिन अदालत से तकनीकी खामी बताते हुए अपील खारिज कर दी और सभी को रिहा करने का आदेश दिया.

कोर्ट ने कहा कि उन तीन आरोपियों की गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने नोटिस जारी करने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया, जिसकी वजह से पुलिस की अपील को खारिज किया जाता है.

तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था

टीआरएस के विधायक पायलट रोहित रेड्डी ने भाजपा के तीन विधायकों पर लालच देने के लिए शिकायत की थी. टीआरएस विधायक की शिकायत पर आपराधिक साजिश, रिश्वत देने और भ्रष्टाचार रोधी कानून के तहत रामचंद्र भारती उर्फ सतीश शर्मा, नंदा कुमार और सिंहयाजी स्वामी के खिलाफ गुरुवार (26 अक्टूबर) की रात को मामला दर्ज किया गया था.

उन्हें गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था और रात में भ्रष्टाचार विरोधी कोर्ट के जज के सामने पेश किया गया था. जज ने पुलिस को दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 41 के तहत नोटिस जारी करने का निर्देश दिया और आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया.

बीजेपी से जुड़ने का ऑफर दिया

FIR की कॉपी के अनुसार, रोहित रेड्डी ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उन्हें 100 करोड़ रुपये की पेशकश की थी, जिसके बदले में विधायक को टीआरएस (TRS) छोड़ अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की बात कही. उन्होंने उन्हें उच्च पदों और आर्थिक लाभों के अलावा केंद्र सरकार के नागरिक कार्यों के ठेके दिलाने की भी पेशकश की थी.

TRS की सरकार गिराने की धमकी

विधायक पायलट रोहित रेड्डी को आरोपियों ने यह भी धमकी दी कि अगर उन्होंने उनकी पेशकश पर ध्यान नहीं दिया तो विधायक के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) में मामले दर्ज कराए जाएंगे. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि राज्य में टीआरएस (TRS) सरकार गिरा दी जाएगी.

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