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13 October 2022

हिजाब बैन पर सुप्रीम कोर्ट के जज भी बंटे:EXPERT बोले- संविधान पीठ के पास जा सकता है केस, CJI ही तय करेंगे जज



 हिजाब पर बैन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच में एकराय नहीं बन सकी है। अब इसे नई बेंच को सौंपने का फैसला CJI यूयू ललित को करना है। सुप्रीम कोर्ट ने जब गुरुवार को फैसला सुनाया तो दो जजों की बेंच की इस मामले पर राय अलग-अलग थी। 10 दिनों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था।

आगे क्या होगा, ये जानने के लिए भास्कर ने सुप्रीम कोर्ट के वकील ध्रुव गुप्ता से बात की। उन्होंने कहा कि अब यह मामला संविधान पीठ के पास भेजा जा सकता है। पीठ में जज कौन होगा, ये CJI ही तय करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के 4 पहलू

जस्टिस धूलिया का फैसला: हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है या नहीं, इस पर विचार की जरूरत ही नहीं थी। यह सिर्फ एक चॉइस से जुड़ा सवाल है। मेरे लिए जो सबसे ऊपर था वह लड़कियों की शिक्षा था। लड़कियों को स्कूल जाने से पहले घर का काम-काज निपटाना पड़ता है और हम ऐसा करके उनकी जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं। यह आर्टिकल 19 और 25 से जुड़ा मामला है।

जस्टिस गुप्ता का फैसला: जस्टिस गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से सहमति जताई और इस फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाले से 11 सवाल पूछे। उन्होंने सवाल किया कि क्या छात्रों को आर्टिकल 19, 21 और 25 के तहत कपड़े चुनने का अधिकार दिया जा सकता है? अनुच्छेद 25 की सीमा क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार की व्याख्या किस तरह से की जाए? क्या कॉलेज छात्रों की यूनिफॉर्म पर फैसला कर सकते हैं? क्या हिजाब पहनना और इसे प्रतिबंधित करना धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन है?

नतीजा क्या निकला? : जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि यह मामला CJI को भेजा जा रहा है, ताकि वे उचित निर्देश दे सकें। याचिकाकर्ता के वकील एजाज मकबूल ने कहा कि अब CJI यह तय करेंगे कि इस मामले पर सुनवाई के लिए बड़ी बेंच गठित की जाए या फिर कोई और बेंच।

हिजाब पर बैन बरकरार रहेगा: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बी नागेश ने बताया कि कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला अभी अंतरिम तौर पर लागू रहेगा। इसलिए स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर बैन बरकरार रहेगा।

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