लखनऊ : इलाहबाद हाईकोर्ट के फैसले को उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चैलेंज किया है।उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कहा कि इस चुनाव में ओबीसी आरक्षण जरूर होगा। दरअसल आज ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को रद्द करते हुए जल्द से जल्द चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद सीएम योगी ने ऐलान किया है कि ओबीसी के नागरिकों को आरक्षण जरूर उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद ही नगरीय निकाय चुनाव संपन्न कराए जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट में करेंगे अपील
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा, ‘प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके उपरांत ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को सम्पन्न कराया जाएगा।’ सीएम योगी ने साथ ही कहा कि अगर आवश्यक हुआ तो राज्य सरकार हाईकोर्ट के निर्णय पर तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करके सुप्रीम कोर्ट में अपील भी करेगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के खारिज करने का कारण
बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को राज्य सरकार के नगरीय निकाय चुनाव संबंधी मसौदा अधिसूचना को रद्द करते हुए नगरीय निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराने का आदेश दिया था। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सौरभ लवानिया की बेंच के इस आदेश के बाद राज्य में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया।
बिना ओबीसी आरक्षण के कराने थे चुनाव
बेंच ने उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा 5 दिसंबर को तैयार मसौदा अधिसूचना को रद्द करते हुए निकाय चुनावों को बिना ओबीसी आरक्षण के कराने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने यह पाया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ‘ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले’ के बिना ओबीसी आरक्षण की मसौदा अधिसूचना लाई गई। जिसके बाद अदालत ने इसे रद्द करने का आदेश दिया।
निकाय चुनाव में आरक्षण का यह था प्रस्ताव
इससे पहले राज्य सरकार ने इस महीने की शुरुआत में त्रिस्तरीय नगरीय निकाय चुनाव में 17 नगर निगमों के मेयर, 200 नगर पालिका परिषदों के अध्यक्षों और 545 नगर पंचायतों के लिए आरक्षित सीटों की अनंतिम सूची जारी करते हुए सात दिनों के भीतर सुझाव/आपत्तियां मांगी थी और कहा था कि सुझाव/आपत्तियां मिलने के दो दिन बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी।
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