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12 January 2023

आदमी पार्टी को 10 दिन में भरने होंगे 163.62 करोड़, नहीं तो होंगी संपत्तियां कुर्क



 नई दिल्ली।विज्ञापन सरकारी और प्रचार पार्टी का, ऐसा करना दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत बन गया है। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर बनी कमेटी की जांच में AAP को दोषी पाया गया था। जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी पर बड़ा एक्शन लिया गया है। आम आदमी पार्टी को कथित तौर पर सरकारी विज्ञापनों की आड़ में उसके राजनीतिक विज्ञापनों को प्रकाशित करवाने के लिए 163.62 करोड़ रुपये का वसूली नोटिस थमाया गया है। यह पैसा आम आदमी पार्टी को पेनाल्टी और इंटरेस्टर के साथ 10 दिन के अंदर जमा करना होगा। अगर समय रहते पार्टी ये पैसा जमा नहीं करवाती है। तो आम आदमी पार्टी की संपत्तियां कुर्क की जाएंगी। पार्टी को 163.62 करोड़ रुपये की वसूली का ये नोटिस सूचना एवं प्रचार निदेशालय (DIP) ने दिया है। इस राशि में 99.31 करोड़ रुपए मूलधन है। और  64.31 करोड़ रुपए पेनाल्टी और इंटरेस्ट के रूप में शामिल है। यह एक्शन दिल्ली LG वीके सक्सेना के उस निर्देश पर लिया गया, जिसमें उन्होंने मुख्य सचिव को 2015-2016 के दौरान राजनीतिक विज्ञापन को सरकारी बताकर पैसे के गलत इस्तेमाल के आरोप पर आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूलने का निर्देश दिया था। अगर अब 10 दिन के अंदर  ‘आप’ संयोजक पैसा भरने में विफल रहते हैं,तो दिल्ली के उपराज्यपाल के पिछले आदेश के अनुसार समयबद्ध तरीके से सभी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिसमें पार्टी की संपत्तियां कुर्क किया जाना भी शामिल है।

2016 में AAP को पाया गया था दोषी

सरकारी विज्ञापन से पार्टी का प्रचार करने का मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक जा चुक है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए 2016 में तीन लोगों की एक कमेटी बनाई थी। जब कमेटी ने मामले की जांच की तो इस जांच में आम आदमी पार्टी को दोषी पाया गया। और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंप दी थी। जिसके बाद अब DIP ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की है।

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