अलीराजपुर। जिले में 100 उचित मूल्य की दुकान के लिए आजीविका महिला समूहो को संचालित करने के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी जिसमे लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाना था जो 6 जनवरी को शाम 6 बजे बाद लॉटरी निकाली गई। महिलाओं ने आरोप लगाया कि लॉटरी में किसी को बुलाया तो किसी को नहीं बुलाया गया और समूहों के नाम की चिट्ठी डिब्बे में डालने से पहले या बाद में दिखाना था जो नही दिखाई गई जिसकी आपत्ति स्वयं सहायता समूहो की महिलाओं ने लगाई है।
अलीराजपुर 6जनवरी को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने जिले की 100 शासकीय उचित मूल्य की दुकान महिला स्वयं सहायता समूह को आवंटित करने के लिए लॉटरी निकाली थी। इस प्रक्रिया की पारदर्शिता पर मंगलवार को भी कुछ समूह ने आपत्ति ली थी। जबकि बुधवार को भी 8 समूहों की महिला आपत्ति लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग के कार्यालय पहुंची।
महिलाओं का आरोप है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई। हरसवाट पंचायत के लखनकोट से यहां पहुंची महिला ने बताया हमारी पंचायत से तीन समूह के नाम थे। इसमें से लॉटरी में माताजी समूह का चयन हुआ है। लॉटरी निकालने के बाद हमें अन्य चिट्ठी के नाम नहीं बताए गए। नाम निकलने के तुरंत बाद हमें बोल दिया अब आप जाओ। इसी तरह ग्राम पंचायत जवानिया की साई बाबा स्वयं सहायता समूह बयड़ी फलिया की सचिव ने बताया हमारे आवेदन को अपात्र घोषित कर दिया गया है। बुधवार को इसकी सूची देखी उन्होंने बताया अपात्र घोषित करने की वजह समूह की अध्यक्ष का अनपढ़ होना बताया गया है।
स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने खाद्य विभाग पर शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में गड़बड़ी के आरोप लगाये है। दरअसल राज्य शासन के आदेश पर खाद्य विभाग ने जिले में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने को ले कर आवेदन आमंत्रित किए थे, इन आवेदनों में लोटरी प्रक्रिया के तहत दुकानों को स्वयं सहायता समूहों को आवंटित किया जाना था लेकिन जिले की 7 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने इस प्रक्रिया में नियमो का पालन नहीं कोई जाने और चुनिंदा लोगो को लाभ दिए जाने का आरोप लगाते हुए अपनी लिखी आपत्ति खाद्य अधिकारी को दर्ज कराई। महिलाओं का आरोप है कि लोटरी प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता का पालन नहीं किया और कुछ अपात्र लोगो को भी पात्र बता कर दुकानें आवंटित कर दी गई। महिलाओं ने खाद्य अधिकारी के सामने करीब 1 घंटे तक इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। वहीँ खाद्य अधिकारी मंशाराम कलमे ने समूहों की महिला की आपत्ति पर नियमानुसार जाँच कर कार्रवाई करने की बात कही।
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