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01 February 2023

बच्ची से रेप और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा

 फतेहपुर। यूपी के फतेहपुर में पोस्को कोर्ट की अदालत ने मासूम बच्ची के साथ दुश्मन के बाद गला दबाकर हत्या करने के मामले में आरोपी युवक को फांसी की सजा सुनाते हुए 45 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।फांसी की सजा सुनते ही आरोपी युवक रो पड़ा।

जिले के पॉस्को कोर्ट की अदालत में जज अहमद खान ने मासूम बच्ची के साथ अपने घर पर दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या करने का दो
षी पाए जाने पर आरोपी युवक फारुख पुत्र रज्जाक निवासी शेखपुर उनवा को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही 45 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र उत्तम ने बताया कि आरोपी युवक ने 9 जुलाई 2019 की शाम गांव के ही एक 8  साल की बच्ची को खेलते समय शाम 7 बजे बहला फुसलाकर अपने घर लेकर जाकर दुष्कर्म किया और उसके बाद गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को भूसे के बोरी में छिपा दिया। जिस मामले में कोर्ट में 14 गवाह पेश हुए जिसके बाद अदालत ने आरोपी युवक फारुख को फांसी की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि दुष्कर्म व हत्या के मामले में 25 हजार,धारा 363 में 7 वर्ष की सजा और 10 हजार व 201 ipc में 7 वर्ष की कठोर कारावास की सजा के साथ 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।


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