आवेदक सचिन सेन निवासी मिसरोद भोपाल के द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त संगठन भोपाल के कार्यालय में इस आशय की शिकायत की गई थी
की उनके परिचित ओमप्रकाश मीना एवम बबलू मीना निवासी तहसील कोलार के रहवासी है। इन दोनो के फोती नामांतरण का प्रकरण उसने अपने परिचित वकील साहब को दिलवाया था । यह दोनों प्रकरण नायब तहसीलदार श्रीमती शिवांगी खरे की कोर्ट में ६ माह से लंबित थे। इन प्रकरण के आदेश निकलने के लिए नायब तहसीलदार के कार्यालय में पदस्थ बाबू श्री लक्ष्मीनारायण मिश्रा नायब तहसीलदार को देने के नाम से एक फाइल के ५०००० रुपए रिश्वत के मांग रहे हे। बिना रिश्वत लिए फाइल पेंडिंग ही रख रहे हे । शिकायत का सत्यापन पुलिस अधीक्षक श्री मनु व्यास ने निरीक्षक रजनी तिवारी से करवाया। आवेदक की शिकायत सही पाने पर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में लोकायुक्त की टीम ने कार्यवाही करते हुए कोलार तहसील में नायब तहसीलदार शिवांगी खरे के रीडर लक्ष्मीनारायण मिश्रा पिता स्व श्री श्याम लाल मिश्रा को ५०००० रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़ा । कार्यवाही तहसील कार्यालय में जारी है ।लोकायुक्त की टीम में निरीक्षक रजनी तिवारी निरीक्षक विकास पटेल आरक्षक मनमोहन साहू राजेंद्र पावन विनोद मालवीय मनोज मांझी शामिल थे।
आवेदक ओमप्रकाश पाटीदार वार्ड नंबर 52 पटेल सदन मिसरोद भोपाल द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त भोपाल को दि. 24/03/2023 को लिखित शिकायत की गई कि वह खेती किसानी के अलावा वकालत की प्रेक्टिस करता है । श्रीमती मीना विष्ट निवासी नयापुरा कोलार की भूमि नामांतरण का केस आवेदक के माध्यम से वकील पंकज श्रीवास्तव ने नायब तहसीलदार बेरागढ़ चीचली आदित्य झंगाले के यहां लगवाया था । श्रीमती बिष्ट की नामांतरण, फौती नामांतरण और बटान की फाइल इसी कार्यालय में पेंडिंग थी । इन फाइलों में नामांतरण आदेश कराने के एवज में नायब तहसीलदार झंगाले के कार्यालय में पदस्थ बाबू सौदान सिंह द्वारा 15000 रुपए रिश्वत की मांग की जा रही है । आवेदक की उक्त शिकायत का सत्यापन कराया गया जो सही पाई गई । जिस पर आज दि 27/03/2023 को शाम लगभग 5 बजे पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त भोपाल के निर्देशन में 10 सदस्यीय ट्रैप दल द्वारा बैरागढ़ चीचली तहसील कार्यालय कोलार में आरोपी बाबू सौदान सिंह पिता स्व श्री हरिराम जाटव (रीडर सहायक) भोपाल को आवेदक से 12000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया ।
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