का इंतजार करने के बजाय जल्द से जल्द ये जरूरी काम निपटा लें। अगर ऐसा नहीं करते, तो आपका पैन कार्ड रद्दी हो जाएगा। अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं किया है, तो फिर जल्द इस काम का निपटा लें। इसे करने के लिए अब सिर्फ चार दिन का समय बचा है। पैन से आधार लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 है। इस तिथि तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपका कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा और बंद हुए कार्ड का इस्तेमाल दस्तावेज के रूप में करने पर आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
ये परेशानियां आना तय
अगर आप निर्धारित तिथि तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं, तो आपके कई वित्तीय कार्यों में रुकावट आ सकती है। इनकम टैक्स विभाग की ओर से भी लगातार कहा जा रहा है कि 31 मार्च 2023 तक अगर आधार और पैन लिंक नहीं किया गया, तो पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जएगा। ऐसा होने पर पैनकार्ड होल्डर म्यूचुअल फंड, स्टॉक और बैंक अकाउंट खुलवाने जैसे काम नहीं कर पाएंगे। गौरतलब है कि आज के समय में बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर रियल एस्टेट या अन्य कोई डील करने में पैन कार्ड सबसे जरूरी डॉक्युमेंट होता है।
बंद कार्ड यूज करने पर जुर्माना
पैन कार्ड के डिएक्टिवेट होने के बाद अगर कोई व्यक्ति इसका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट के रूप में करता है, तो उसपर जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसलिए 31 मार्च 2023 तक आप 1000 रुपये का फाइन देकर अपने पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं। दरअसल, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 30 जून 2022 के बाद से पैन से आधार को लिंक करने के लिए 1000 रुपये का लेट फाइन तय किया है। बिना लेट फाइन दिए आप पैन को आधार से लिंक नहीं करा पाएंगे।
आसान तरीके से कर सकते हैं पैन-आधार लिंक
- इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें।
- क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें।
- आपके स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलेगी।
- यहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भर दें।
- ‘I validate my Aadhaar details’ के विकल्प को चुनें।
- आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा. उसे भर दें और फिर ‘Validate’ पर क्लिक करें।
- जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।
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