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03 March 2023

लाडली बहना बनने महिलाओं में लगी होड़


भोपाल। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की शुरूआत होने वाली है. इस योजना का लाभ लेने के लिए आय और मूल निवास प्रमाण पत्र  बनवाने बड़ी संख्या में महिलाएं लोक सेवा केंद्र  पहुंच रही है. जबकि योजना का लाभ लेने के लिए आय और मूल निवासी की जरूरत नहीं है. केवल समग्र आईडी एवं आधार कार्ड की आवश्कता होगी।

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 मार्च से लाडली बहना योजना के फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होगी. इससे पहले भारी संख्या में महिलाएं गलत जानकारी का शिकार हो रही है. पिछले 1 सप्ताह में 1 लाख 30 हजार महिलाओं ने आय और मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन किया है. ऐसे में राजधानी भोपाल में लोक सेवा केंद्र का सर्वर ठप (Server stalled) पड़ रहा है.

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ये रहेंगे पात्र

मध्यप्रदेश के निवासी महिलाएं जो इस साल एक जनवरी को 23 वर्ष की उम्र पूरी कर चुकी हो. विवाहित में तलाकशुदा विधवा भी शामिल रहेंगी. जिन मध्यम वर्गीय परिवार के पास पांच एकड़ से कम जमीन होगी, उन बहनों को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा. वार्षिक आय ढाई लाख से अधिक नहीं होना चाहिए. पंच, उप सरपंच बन चुकी महिलाएं भी इस योजना के दायरे में आएंगी.

ये रहेंगी अपात्र

ऐसी महिला जो स्वयं अथवा जिनके परिवार में सांसद, विधायक या स्थानीय निकायों के नव निर्वाचित जनप्रतिनिधि होंगे उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा. जिस महिला के नाम उसके परिवार में ट्रैक्टर सहित अन्य 4 पहिया वाहन होंगे उन्हें भी दायरे में नहीं लिया जाएगा. जिनकी स्वयं या परिवार के स्वघोषित वार्षिक आय ढाई लाख से अधिक होगी वो महिलाएँ दायरे में नहीं आएंगे. वर्तमान या भूतपूर्व सांसद, विधायक, आयकरदाता, शासकीय विभाग, उपक्रम, आर्मी, पेंशनर, निगम मंडल के अध्यक्ष यह सदस्य भी अपात्र रहेंगे.

जानें- क्या है पात्रता?

महिला को मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए

आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, बैंक के खाते की जानकारी, बिजली का बिल, आय प्रमाण डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए.

इस योजना के तहत किसी भी वर्ग की महिला आवेदन कर सकती है.

सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की गरीब महिलाएं पात्र होंगी.

5 साल में इन महिलाओं के खाते में 60 हजार रुपए जाएंगे.

इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत


आधार कार्ड

आवेदनकर्ता की फोटो

मोबाइल नंबर

बैंक खाते की जानकारी

आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र)

वोटर कार्ड/पैन कार्ड/राशन कार्ड (कोई एक)

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