पंजीयन में सुगमता के लिए यह निर्णय लिया गया है कि अप्रैल माह में किसी भी दिन किए गये आवेदनों पर घोषणा अनुसार, भत्ता 1 अप्रैल से ही देय होगा। इधर, बेरोजगारी भत्ते के लिए रोजगार कार्यालयों में पंजीयन कराने वालों की भीड़ लग रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है कि केवल दो वर्ष पुराने पंजीयन वालों को भी बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इसलिए रोजगार कार्यालय में नया पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही आवेदन की कोई अंतिम तारीख भी नहीं है।
राजनीति शुरू
वही इसको लेकर
अब राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव के समय कुछ भी उलूल-जुलूल बात करना है। उनमें हिम्मत है तो, नैतिकता है तो, घोषणा पत्र पर भरोसा है तो, जो पंजीकृत हैं, उन सब को बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। विधानसभा में उन्होंने जो कहा उन सभी को देना चाहिए। दरअसल, सरकार की मंशा बेरोजगारी भत्ता देने की नहीं है। दो-चार लोगों को देंगे। उंगली कटा कर शहीद बनने के चक्कर में है कि हम बेरोजगारी भत्ता दिए। यह कांग्रेस के पुराने हथकंडे हैं।
बीजेपी को कुछ कहने का हक ही नहीं
वही सरकार का कहना है भाजपा को कोई हक नहीं है इस बारे में बात करने का उन्होंने आज तक कुछ नही किया बेरोज़गारो के लिए। 1 अप्रैल से भत्ते के लिये आवेदन के लिए आनलाइन पोर्टल खुलेगा। इसके लिए रोजगार कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन पोर्टल से आनलाइन या च्वाइस सेंटरों पर भी किया जा सकता है। इस https://berojgaribhatta.cg.nic.in/CandidateRegform.aspx लिंक पर क्लिक करके आप आवेदन कर सकेंगे।
इसके लिए एक वर्ष के भीतर का आय प्रमाणपत्र, मूल निवास प्रमाणपत्र, दसवीं की मार्कशीट या प्रमाणपत्र, जिसमें जन्मतिथि लिखी हो, 12वीं की मार्कशीट या प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो एवं रोजगार पंजीयन कार्ड तैयार रखें। क्योंकि यह दस्तावेज आवेदन फार्म में अपलोड करने होंगे आवेदन पत्र में बैंक खाते की जानकारी ली जा रही है। जिसका सत्यापन बैंक मैनेजर से कराने के बाद बेरोजगारी भत्ते की राशि आवेदक के खाते में प्रतिमाह सीधे भेजी जायेगी। आवेदन के बाद सभी आवेदकों को दस्तावेजों के भैतिक सत्यापन के लिये पहले से समय देकर बुलाया जायेगा।
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