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28 March 2023

अपहरण मामले में अतीक अहमद को उम्रकैद


प्रयागराज : उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं जज का फैसला सुनने के बाद अतीक अहमद ने जज से कहा कि मुझे यहां नहीं रहना है। मुझे साबरमती जेल वापस भेजा जाए। बता दें कोर्ट ने मंगलवार को माफिया अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। करीब 17 साल पुराने मामले में एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

साबरमती जेल से लाया गया था अतीक

बता दें कि माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को उमेश पाल के अपहरण के मामले में प्रयागराज की एमपी-एमएलए अदालत में दोपहर करीब 12 बजे पेश किया गया। अहमद को गुजरात की साबरमती जेल और अशरफ को बरेली जेल से सोमवार को प्रयागराज में नैनी केन्द्रीय कारागार लाया गया था।

आजीवन कारावास की सजा

जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट के जज दिनेश चंद्र शुक्ला ने साल 2006 में हुए उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद, उसके वकील सौलत हनीफ और पूर्व सभासद दिनेश पासी समेत तीन आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 364-ए के तहत दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी। अदालत ने तीनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह रकम उमेश पाल के परिजन को दी जाएगी।

अतीक अहमद को जून 2019 में साबरमती जेल भेजा गया था
कोर्ट ने अतीक अहमद के भाई अशरफ समेत सात आरोपियों को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। इस मामले में कुल 11 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। सुनवाई के दौरान उनमें से एक की मौत हो गयी थी। कचहरी परिसर में मौजूद वकीलों ने दोषियों को फांसी देने की मांग करते हुए नारेबाजी की।

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