16 मार्च को ही विदिशा कलेक्टर उ
माशंकर भार्गव ने खुले बोरवेल के गड्डो को बंद करने संबंधी आदेश निकाल दिए है। जिसमे साफ साफ कहा गया है कि चालू बोरवेल के गड्डो में नट बोल्ट से केसिंग पर केप लगा कर रखें। जो गड्ढे उपयोग में नहीं है ओर जिनमे केसिंग नहीं है उन्हें रेत के बोरों, ईंटो आदि से बंद कर दिया जाय। जिले के सभी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को आदेशित किया है कि अपने अधीनस्थ अमले से अपने अपने क्षेत्र का भ्रमण करवाकर उक्त व्यवस्था लागू करवाना सुनिश्चित करें। आदेश के उल्लघंन पर धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। जिले की सभी तहसीलों सभी विदिशा, गंज बासौदा, सिरोंज, लटेरी, नटेरन, शमसाबाद, ग्यारसपुर, पठारी कुरवाई में यह आदेश भेजा जा चुका है। एस डी एम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, नगर पालिका अधिकारियों, जनपद सीईओ सभी जिम्मेदार अधिकारियों से यह कार्य प्राथमिकता से करने की उम्मीद की गई है।
Sdop सौरभ तिवारी ने बताया कि खेरखेड़ी के खेत के जिस बोरवेल के गड्ढे में गिरकर लोकेश की मौत हुई उसके मलिक ओर बटाई दारों कुंल 4 लोगो पर पुलिस ने धारा 304 ए व 34 में केस दर्ज कर लिया है। आज लटेरी एस डी एम ने सीआरसीपी की धारा 151 के तहत खेत मालिक नीरज अहिरवार ओर बटियादार रघुवीर अहिरवार को लापरवाही पूर्वक आचरण के लिये जेल भेज दिया है।
No comments:
Post a Comment