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नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मास्टर प्लान में आर-4 रेसीडेन्स जनरल (आवासीय सामान्य) में एफएआर में 0.25 निर्माण की परमिशन रहेगी। यानी 75 प्रतिशत भूमि बेकार हो जाएगी। एफएआर में निर्माण के अतिरिक्त निर्माण करने पर सरकार से फ्लोर एरिया रेसीडेंस जमीन का अनुपात निर्माण करने का अधिकार खरीदना पड़ेगा। प्रस्तावित मास्टर प्लान में सेवनिया ग्राम को जोकि बड़े तालाब से लगा हुआ है, उसका कुछ भाग आवासीय प्रस्तावित है एवं ग्राम बरखेड़ा नाथू के फार्म हाउस में किया गया निर्माण अवैध है। उसकी जांच होनी चाहिए जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि मास्टर प्लान में हेराफेरी की साज़िश की गई है और उसके लिए कौन जिम्मेदार है ? मास्टर प्लान में हेराफेरी करने से व्यवस्थित शहर बसाने की बजाय अवैध निर्माण/कालोनियां निर्मित होगी जिससे अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होगी। इस तरह से प्रस्तावित भोपाल मास्टर प्लान के माध्यम से सरकार जनता को लूटने का प्रयास कर रही है।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने अवैध कालोनियों को वैध करने के लिए जो घोषणा की है ऐसी स्थिति में प्रस्तावित मास्टर प्लान का क्या औचित्य रह जाएगा। मुख्यमंत्री जी की घोषणा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है।
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