सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में दिनांक 13.08.2015 को मामला दर्ज किया एवं पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा-2013 में हुई धोखाधड़ी के आरोप पर आरोपियों और अन्यों के विरुद्ध एसटीएफ, भोपाल द्वारा पूर्व में दिनांक 02.03.2015 को दर्ज अपराध संख्या 5/2015 की जांच को अपने हाथों में लिया। एसटीएफ भोपाल ने इससे पहले आरोपियों के विरुद्ध वर्ष 2015 में 03 आरोप पत्र दायर किए थे। इस मामले में दो आरोपी फरार थे।
मामले में आगे की तलाशी के दौरान, सीबीआई ने फरार आरोपियों/संदिग्धों का पता लगाया। जाँच के पश्चात, उम्मीदवार, परनामधारी आदि सहित आरोपियों के विरुद्ध दिनांक 19.10.2016 एवं 29.11.2017 को दो पूरक आरोप पत्र दायर किए।
विचारण अदालत ने ने पांच आरोपियों यथा सर्व श्री जितेंद्र सिंह सेंगर, सतेंद्र सेंगर, केशव सिंह बडेरिया (तीनों उम्मीदवार) एवं अमित आलोक और सतीश मौर्य (दोनों परनामधारी) को कसूरवार पाया एवं उन्हें दोषी ठहराया। सर्वश्री जितेंद्र सिंह सेंगर, सतेंद्र सेंगर, केशव सिंह बडेरिया (तीनों उम्मीदवार), न्यायालय में उपस्थित नहीं थे, इसलिए न्यायालय उन्हें सजा नहीं सुना सका। अदालत ने उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट(NBW) जारी किया।
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