उन्होंने अपने ने लिखित आवेदन मे बताया कि एक अज्ञात मोबाइल नम्बर धारक द्वारा अपने आप को पुलिस विभाग का अधिकारी बताकर सस्पेंड करने व स्थानांतरण करवाने के नाम पर पैसो की मांग की जा रही है। जिसकी जांच पर अपराध क्रमांक 58/23 धारा 170, 419, 420, 384 भादवि का कायम कर विवेचना मे लिया गया।
इस मामले में पुलिस ने आरोपी बुद्धसेन मिश्रा पिता रामनिरंजन मिश्रा उम्र 29साल निवासी ग्राम औभरी पोस्ट हरदौली थाना पनवार जिला रीवा को गिरप्तार कर लियाष उसने पूछताछ में स्वयं को पुलिस विभाग का अधिकारी बनकर स्थानांतरण व निलंबन के नाम पर फर्जी फोन कॉल कर पैसो की मांग करना स्वीकार किया, परंतु किसी कर्मचारी द्वारा पैसे नही दिये गये। आरोपी के पास से दो मोबाइल एवं तीन सीम कार्ड जप्त किये गये हैं। आरोपी से अन्य मामलों मे पूछताछ की जा रही है।
गार्ड का काम करता था
आरोपी होटल गुरुकृपा इंदौर मे गार्ड का काम करता था।वह कभी कभी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी के वाहन मे लगे वायरलेस सेट से पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे मे सुनता था। आरोपी ने जानकारी प्राप्त किया कि पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के नाम पर कर्मचारियों को डरा धमकाकर उनसे पैसो की मांग की जा सकती है। इसी कारण आरोपी फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर गूगल से सभी पुलिस कण्ट्रोल रूम के नम्बर प्राप्त करके जिले मे पदस्थ एसआरसी बाबू का नम्बर प्राप्त करके उनसे स्थांतरण के लिये दिये अधिकारी/कर्मचारी की जानकारी प्राप्त करने के उपरांत अधिकारी/कर्मचारी से सम्बंधित थाना प्रभारी को फोन करके अधिकारी/कर्मचारियो को फोन पर बात करने का आदेश देता था ।
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