अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा अब 8 लाख
मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री श्री चौहान की घोषणा अनुरूप अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा 15 अप्रैल 2023 को जारी आदेश ‘अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा 6 लाख से बढ़ा कर 8 लाख रूपये किये जाने और अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन छात्रवृति मानविकी विषयों के लिए भी दिए जाने का अनुसमर्थन किया।
साथ ही अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विदयार्थियों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की वार्षिक आय सीमा 8 लाख रूपये किये जाने की सहमति प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि जनजातीय कार्य विभाग द्वारा शासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए आय सीमा का बंधन समाप्त किया गया है। आय सीमा में वृद्धि से अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के व्यापक अवसर प्राप्त हो सकेंगे।
"मध्यप्रदेश की सहकारिता नीति, 2023" का अनुमोदन
मंत्रि-परिषद ने "मध्यप्रदेश की सहकारिता नीति, 2023 का अनुमोदन करते हुए समयबद्ध कार्य-योजना बनाकर क्रियान्वित करने के लिए सहकारिता विभाग को अधिकृत किया है। यह सहकारिता नीति राज्य में सहकारिता को एक जन-आंदोलन बनाने की दिशा में अग्रसर करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। सहकारिता के माध्यम से नवीन क्षेत्रों में समितियाँ गठित होंगी और रोजगार के अवसर निर्मित होंगे। राज्य के सहकारिता कानून में भी आवश्यकताअनुसार बदलाव किया जायेगा और सहकारिता की आंतरिक एवं संरचनात्मक कमियों को दूर करने की कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही सहकारिता में सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक स्तर पर उपयोग किया जाएगा। सहकारी नीति में कृषि साख, शहरी साख, सहकारी विपणन, सहकारी आवास, उपभोक्ता सहकारिता, सहकारी बीज उत्पादन एवं विपणन, लघु वनोपज सहकारी समितियाँ, डेयरी सहकारिता, सहकारी मत्स्य पालन आदि प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।
ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना को भुगतान सुरक्षा गारंटी और प्रारूप को सहमति
मंत्रि-परिषद ने 600 मेगावॉट क्षमता की ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना को राज्य शासन की भुगतान सुरक्षा गारंटी तथा उसके प्रारूप को सहमति प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि नर्मदा नदी के ओंकारेश्वर जलाशय पर 600 मेगावॉट क्षमता की फ्लोटिंग सोलर परियोजना का निर्माण 2 चरण में किया जा रहा है। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना देश तथा विश्व की सबसे बड़ी फ़्लोटिंग सोलर परियोजनाओं में से एक होगी। ओंकारेश्वर परियोजना देश की बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक है, जहाँ सिंचाई, जल विद्युत् उत्पादन के साथ अब सौर ऊर्जा का उत्पादन भी होगा एवं पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
"मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम" में संशोधन की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने लोक सेवा प्रबंधन विभाग अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में मुख्यमंत्री श्री चौहान की घोषणा अनुरूप "मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम" CMYIPDP प्रोग्राम में संशोधन की स्वीकृति दी है। CMYIPDP प्रोग्राम में इंटर्न का मानदेय 8 हजार रूपये से बढ़ा कर 10 हजार रूपए प्रतिमाह किया जाएगा। इंटर्न की नियुक्ति अब ब्लॉक स्तर के साथ पंचायत स्तर पर की जाएगी।
साथ ही मंत्रि-परिषद ने अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल में मुख्य कार्यपालन अधिकारी पद पर नियुक्ति के प्रावधान में संशोधन के संबंध में लोक सेवा प्रबंधन के 13 मई 2021 को जारी आदेश की कंडिका VIII में संशोधन प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया है।
जनजातीय कार्य विभाग के 11 उच्चतर माध्यमिक शाला भवनों के निर्माण की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत सी.एम. राइज योजनान्तर्गत 11 उच्चतर माध्यमिक शाला भवनों के निर्माण कार्यों के लिए 338 करोड़ 83 लाख 6 हजार रूपये की स्वीकृति प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि जनजातीय कार्य विभाग में प्रथम चरण में 95 स्कूल को सीएम राइज स्कूल के रूप में चयनित किया गया है। इसमें से धार, मण्डला, झाबुआ, बैतूल, अलीराजपुर, खरगोन और रतलाम जिलों में कुल 11 स्कूल के लिये भवन निर्माण का कार्य किया जाना है।
ट्रायसेम हैण्डपंप तकनीशियन के मानदेय में वृद्धि
मंत्रि-परिषद द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधीन ट्रायसेम हैण्डपंप तकनीशियन को अधिकतम 120 हैण्डपंप के लिए 75 रूपये प्रति हैण्डपम्प के स्थान पर 100 रूपये प्रति हैण्डपम्प प्रतिमाह मानदेय भुगतान किये जाने का निर्णय लिया है।
लगभग 17 हजार करोड़ रूपये से अधिक की जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा मध्यप्रदेश जल निगम के माध्यम से क्रियान्वयन के लिये 2 पुनरीक्षित समूह जल प्रदाय योजनाएँ लागत 2,002 करोड़ 62 लाख रूपये तथा 29 नवीन समूह जल प्रदाय योजनाएँ लागत 15,995 करोड़ 98 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति देने का निर्णय लिया है।
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