भोपाल। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार से मिला और उन्हें निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया में सुधार के लिए 6 बिंदुओं वाला एक ज्ञापन सौंपा। पार्टी के प्रतिनिधिमंडल में चुनाव आयोग समन्वय विभाग के प्रदेश संयोजक श्री एस.एस.उप्पल, विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्री मनोज द्विवेदी एवं अधिवक्ता श्री सुनील गुप्ता शामिल रहे।
पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन के माध्यम से निर्वाचन आयोग से आग्रह किया है कि आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जब बीएलओ अनुपस्थित श्रेणी के मतदाताओं को फार्म 12 डी देने जाते हैं, तो उस समय राष्ट्रीय दलों को भी सूचित किया जाए, ताकि उन दलों के प्रतिनिधि भी बीएलओ के साथ वहां जा सकें। इससे इस श्रेणी के मतदाताओं का मतदान प्रतिशत बढ़ाया जा सकेगा।
ज्ञापन में कहा गया है कि आयोग द्वारा मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 4 अक्टूबर को किया जाएगा। लेकिन यह देखने में आया है कि अधिकतर मतदाता मतदान केंद्रों पर जाकर अंतिम सूची प्रकाशन को नहीं देखते। ऐसे में मतदाता सूची के आधार पर फैमिली वोटर स्लिप परिवार के मुखिया को प्रदान की जाना चाहिए, ताकि वह यह जांच कर सकें कि उनके परिवार के सभी मतदाताओं के नाम सूची में शामिल हैं।
पार्टी की ओर से निर्वाचन आयोग से अनुरोध किया गया है कि हेट स्पीच की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, जिसके कारण इसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाती है। इसलिए आयोग इस संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करे, ताकि विभिन्न विभाग ऐसे मामलों में प्रभावी कार्रवाई कर सकें और उच्चतम न्यायालय के आदेशों का दुरुपयोग रोका जा सके।
पार्टी द्वारा आयोग से कहा गया है कि आर्टीफीशियल इंटेलिजेंस का एक टूल ’आकर्षक टेक्स्ट’ वास्तविक जैसा फोटो, वीडियो और ऑडियो बनाने की क्षमता रखता है। इससे लोगों को गुमराह करने के लिए गलत जानकारी फैलाने का खतरा पैदा हो गया है। अतः इस तकनीक से जुड़े चुनाव संबंधी खतरों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कानून बनाने और दिशा-निर्देश जारी करने का कष्ट करें।
प्रतिनिधिमंडल की ओर से कहा गया है कि चुनाव कार्य में लगे कर्मचारियों के लिए आयोग द्वारा प्रशिक्षण स्थलों पर मतदान बॉक्स रखने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मतदान दलों के रवाना किए जाने के दिन भी डिस्पेच सेंटर पर मतदान बॉक्स रखे जाने का प्रावधान है। यदि इन दोनों अवसरों के उपरांत भी कोई मतदाता मतदान नहीं कर पाता, तो उसके लिए डाक से मतपत्र भेजने का प्रावधान है। वर्ष 2018 के चुनाव में भिंड जिले में एक कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा डाक कर्मियों के साथ मिलकर डाक मतपत्रों में हेराफेरी की घटना सामने आई थी। इसलिए यदि कोई कर्मचारी दो अवसरों के बाद भी मतदान नहीं करता है, तो उसे डाक मतपत्र की सुविधा नहीं दी जाना चाहिए।
पार्टी द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि आयोग द्वारा प्रदेश में 546 नवीन मतदान केंद्र अनुमोदित किए गए हैं और 123 मतदान केंद्र विलोपित किए गए हैं। आयोग द्वारा इसकी जानकारी नहीं दी गई है। इसलिए नवीन मतदान केंद्र किन पुराने मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण के फलस्वरूप गठित किए हैं और विलोपित मतदान केंद्रों के मतदाताओं को किन मतदान केंद्रों में समायोजित किया गया है, इस संबंध में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
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